Assam: Radius of sub divisional headquarter in Assam health minister says no restriction on firecrackers despite ban by police
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पुलिस द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के बावजूद हिंदुओं को जश्न मनाने का अधिकार है।
हालांकि, उन्होंने लोगों से COVID -19 महामारी के बीच संयम बरतने का आग्रह किया। "किसी भी अन्य धर्म की तरह, हिंदुओं को त्योहार मनाने का अधिकार है। सुधार के साथ, दिन के दौरान जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, गुवाहाटी केंद्रीय पुलिस जिले के उपायुक्त राजवीर ने शहर के नोनमाटी इलाके में गुवाहाटी रिफाइनरी से 500 मीटर के दायरे में पटाखों के इस्तेमाल और पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है।
ऑयल इंडिया पंपिंग स्टेशन और जिले में तेल पाइपलाइनें 500 मीटर के दायरे में पटाखों के इस्तेमाल और पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। आदेश जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, मध्य जिले के 'साइलेंस जोन' क्षेत्रों में भी आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागाया हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में केवल हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जिन शहरों और कस्बों में हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' या नीचे है, केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं और पटाखे के इस्तेमाल और फटने की समयसीमा को दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए,
दीवाली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान। गुवाहाटी में हवा की गुणवत्ता आमतौर पर 'मध्यम' श्रेणी लोग ही रहती है।
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